इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर लगाई रोक, उत्तरप्रदेश सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर लगाई रोक, उत्तरप्रदेश सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी जिले के थाना कौशांबी के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कमलेश पांडे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याची पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जिला कौशांबी के थाना कौशांबी में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि चेकिंग के दौरान याची ने गाड़ियों से अवैध वसूली की थी, जिसके बाद ट्रैप टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था और ₹5000 की रिश्वत बरामद की थी। याची को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वाराणसी कोर्ट में विचाराधीन है।

इस बीच, विभाग ने विभागीय जांच के दौरान याची को दोषी मानते हुए चार्जशीट पेश की और उन्हें नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा।

याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति अजीत कुमार के समक्ष बहस करते हुए कहा कि पुलिस रेगुलेशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जब तक आपराधिक मामले में कोई निर्णय नहीं आता, तब तक याची के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके आधार पर न्यायालय ने याची के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी और उत्तरप्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

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